· Editorial Team · iqama-residency  · 3 min read

स्पॉन्सर की मृत्यु के बाद घरेलू कामवाली का फाइनल एग्जिट — सऊदी अरब में क्या करें?

जब स्पॉन्सर (आईकामा होल्डर) की मृत्यु हो जाती है, तो घरेलू कामवाली कैसे देश छोड़े? यहां पूरी कानूनी प्रक्रिया है।

जब स्पॉन्सर (आईकामा होल्डर) की मृत्यु हो जाती है, तो घरेलू कामवाली कैसे देश छोड़े? यहां पूरी कानूनी प्रक्रिया है।

अगर आप सऊदी अरब में भारतीय परिवार हैं और स्पॉन्सर (आईकामा होल्डर) की मृत्यु हो जाती है — तो घरेलू कामवाली (मेड, ड्राइवर, नैनी) का क्या होता है? वे कैसे देश छोड़ सकते हैं?

यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कई भारतीय परिवारों को अक्सर अचानक करना पड़ता है। हाल ही में एक ट्विटर एक्सचेंज में @Absher और @CareAljawazat ने सही प्रक्रिया स्पष्ट की।

स्पॉन्सर की मृत्यु के बाद क्या होता है?

@CareAljawazat (जुलाई 2026): “प्रक्रिया कानूनी प्रतिनिधि द्वारा जावाज़त कार्यालय में जाकर की जाती है, वारिसों द्वारा अपना दावा छोड़ने के साथ, और विरासत सूची दस्तावेज़ (सक्क हिस अल-इर्थ) लेकर।” (स्रोत)

इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से जावाज़त कार्यालय जाना ज़रूरी है — यह पूरी तरह से अबशर के ज़रिए नहीं हो सकता।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें

सबसे पहले, अस्पताल या सिविल अफेयर्स (अहवाल अल-मदनिया) से आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। यह सभी बाद की प्रक्रियाओं का आधार है।

स्टेप 2: विरासत सूची दस्तावेज़ (सक्क हिस अल-इर्थ) प्राप्त करें

यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। सक्क हिस अल-इर्थ (صك حصر الإرث) एक विरासत सूची है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति और आश्रितों को सूचीबद्ध करती है। इसे अदालत या नोटरी पब्लिक द्वारा जारी किया जाता है।

इस दस्तावेज़ में शामिल होना चाहिए:

  • मृत व्यक्ति का विवरण
  • कानूनी वारिसों की सूची
  • आश्रितों की सूची (मृत व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत घरेलू कामवाली सहित)

स्टेप 3: वारिसों को अपना दावा छोड़ना होगा

मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को औपचारिक रूप से घरेलू कामवाली के प्रायोजन का दावा छोड़ना होगा। यह जावाज़त कार्यालय में किया जाता है।

स्टेप 4: सभी दस्तावेज़ों के साथ जावाज़त जाएं

कानूनी प्रतिनिधि को निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ व्यक्तिगत रूप से जावाज़त (पासपोर्ट) कार्यालय जाना होगा:

  1. स्पॉन्सर का मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. विरासत सूची दस्तावेज़ (सक्क हिस अल-इर्थ)
  3. कामवाली का आईकामा और पासपोर्ट
  4. कानूनी प्रतिनिधि का आईडी
  5. दावा छोड़ने का फॉर्म (वारिसों द्वारा हस्ताक्षरित)

स्टेप 5: कामवाली सऊदी अरब छोड़े

फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद, कामवाली को 60 दिनों के भीतर सऊदी अरब छोड़ना होगा।

महत्वपूर्ण नोट्स

  • यह अबशर के ज़रिए नहीं हो सकता — जावाज़त कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति ज़रूरी है
  • कामवाली नए एम्प्लॉयर में ट्रांसफर भी कर सकती है, अगर परिवार उन्हें रखना चाहे
  • बकाया वेतन का भुगतान होना चाहिए

संबंधित गाइड

रेफरेंस

  1. CareAljawazat — स्पॉन्सर की मृत्यु के बाद कामवाली का एग्जिट — Twitter (जुलाई 2026)
  2. Migrant Workers Office Riyadh — प्रत्यावर्तन FAQ — mworiyadh-govph.com
  3. AHYSP Law Firm — फाइनल एग्जिट नियम — ahysp.com

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। नियम बदल सकते हैं। फैसला लेने से पहले आधिकारिक स्रोत से सत्यापित करें।

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