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सऊदी अरब में कफ़ाला या प्रायोजन प्रणाली क्या है?

कफ़ाला (प्रायोजन) प्रणाली सऊदी अरब में एक ऐसी प्रणाली है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ता (कफ़ील) से जोड़ती है।
कफ़ाला प्रणाली कैसे काम करती है
- प्रत्येक प्रवासी कर्मचारी के पास एक प्रायोजक (नियोक्ता) होना चाहिए
- प्रायोजक कर्मचारी के वीज़ा, इकामा और निवास के लिए जिम्मेदार है
- कर्मचारी प्रायोजक की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकता
- प्रायोजक कर्मचारी के एग्जिट री-एंट्री और फाइनल एग्जिट को नियंत्रित करता है
हालिया सुधार
सऊदी सरकार ने कफ़ाला प्रणाली में सुधार किए हैं:
- नौकरी बदलने की आसान प्रक्रिया
- प्रायोजक अनुमति के बिना एग्जिट री-एंट्री की सुविधा
- फाइनल एग्जिट के लिए प्रक्रिया में सुधार
- श्रम अधिकारों की बेहतर सुरक्षा
महत्वपूर्ण
- नौकरी स्वीकार करने से पहले अनुबंध की शर्तों को समझें
- अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानें
- श्रम विवादों के लिए श्रम मंत्रालय से संपर्क करें
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