· indianinsaudi · banking-money · 1 min read
सऊदी अरब में कर वापसी प्रक्रिया
पर्यटकों और जीसीसी आगंतुकों के लिए सऊदी अरब में वैट रिफंड प्रक्रिया की चरण-दर-चरण जानकारी। पात्रता, पात्र खरीदारी और अपना 15% कर वापस पाने का तरीका जानें।

सऊदी अरब में कर वापसी प्रक्रिया पात्र पर्यटकों और जीसीसी आगंतुकों को पात्र खरीदारी पर 15% वैट वापस पाने की अनुमति देती है।
VAT रिफंड कौन प्राप्त कर सकता है?
- 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-निवासी पर्यटक जिनके पास वैध पासपोर्ट है और जो सऊदी अरब या किसी जीसीसी सदस्य राज्य में निवास नहीं करते हैं।
- जीसीसी नागरिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई से।
पात्रता मानदंड
- खरीदारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर राज्य छोड़ना होगा।
- न्यूनतम खरीद राशि लागू हो सकती है।
- केवल अधिकृत खुदरा दुकानों से खरीदारी पात्र है।
रिफंड प्रक्रिया
- पात्र खुदरा दुकानों से खरीदारी करें और अपनी रसीद रखें।
- प्रस्थान करते समय हवाई अड्डे या बंदरगाह पर VAT रिफंड काउंटर पर जाएं।
- अपना पासपोर्ट, रसीद और खरीदी गई वस्तुएं प्रस्तुत करें।
- आपका रिफंड संसाधित किया जाएगा।
रिफंड के तरीके
- क्रेडिट कार्ड में वापसी
- नकद भुगतान (निर्दिष्ट सीमा तक)
- बैंक हस्तांतरण
Share:



