· indianinsaudi · final-exit-visa · 2 min read
अंतिम निकासी वीजा जारी करने के लिए 5 शर्तें
सऊदी अरब में अंतिम निकासी वीजा जारी करने के लिए जवाज़ात (Jawazat) द्वारा 5 आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें इकामा वैधता, वाहन पंजीकरण, वित्तीय देनदारियां, अप्रयुक्त वीजा और पासपोर्ट वैधता शामिल हैं।

नवीनतम अपडेट
**2026-01-13 13:16:43 : ⚡जवाज़ात (Jawazat) द्वारा अंतिम निकासी वीजा जारी करने के लिए आपकी इकामा (iqama) में कम से कम 30 दिनों की वैधता शेष होनी चाहिए।
घोषणा
जवाज़ात (Jawazat) द्वारा हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार, अंतिम निकासी वीजा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:
- आवेदक के नाम पर कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को दूसरों के प्रति सभी वित्तीय देनदारियों का पूर्ण रूप से निपटान करना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर कोई भी अप्रयुक्त वीजा पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पासaport की वैधता कम से कम 60 दिनों की होनी चाहिए।
- आवेदक को वीजा के लिए आवेदन करते समय सऊदी अरब राज्य के भीतर ही होना चाहिए।
अंतिम निकासी वीजा की वैधता
“अंतिम निकासी” वीजा की वैधता इसकी जारी तिथि से 60 दिन तक होती है तथा इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता।
अंतिम निकासी वीजा शुल्क
अंतिम निकासी वीजा प्राप्त करने का शुल्क = एसएआर 0। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है।
वीजा रद्द करने पर जुर्माना
वीजा को “अब्शेर” (Absher) या “मुक़ीम” (Muqeem) ऐप के माध्यम से प्रायोजक (कफ़ील) के खाते के जरिए रद्द किया जा सकता है, जिसमें एसआर 1,000 का जुर्माना लगेगा, यदि प्रवासी कर्मचारी सऊदी अरब राज्य से बाहर नहीं जाता है।
अंतिम निकासी वीजा आवेदन के बाद हुरूब (Huroob)
कफ़ील को “एग्जिट-ओनली” वीजा जारी होने के बाद अधिकारियों के समक्ष “हुरूब” रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद, “एग्जिट-ओनली” वीजा को रद्द करना आवश्यक है ताकि प्रायोजक कर्मचारी को भगोड़ा घोषित कर सके, जिसे “हुरूब” मामला कहा जाता है।
स्रोत: Saudi Gazette



