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सऊदी अरब ने 3 महीने सीधी धूप में काम करने पर प्रतिबंध लगाया

सऊदी अरब ने हर साल जून से सितंबर तक तीन महीनों के लिए दोपहर के समय सीधी धूप में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नियम
- दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक बाहरी काम पर प्रतिबंध
- यह नियम जून के मध्य से सितंबर के मध्य तक लागू रहता है
- सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है
अपवाद
- तेल और गैस क्षेत्र के कर्मचारी
- आपातकालीन मरम्मत कर्मचारी
- स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी
जुर्माना
नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करता है।
श्रमिकों को गर्मी के महीनों के दौरान पर्याप्त आराम और छाया प्रदान करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है।
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