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क्या हज और उमरा की छुट्टी सऊदी श्रम कानून के अनुसार वैतनिक है?

सऊदी अरब में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए हज या उमरा करना एक गहरा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत लक्ष्य है। लेकिन जब इन यात्राओं के लिए छुट्टी लेने की बात आती है, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि सऊदी श्रम कानून आपके अधिकारों के बारे में क्या कहता है।

हज छुट्टी - कानून क्या कहता है

सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 114 के अनुसार, कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के साथ हज छुट्टी लेने के हकदार हैं:

पात्रता मानदंड:

  1. अवधि: कर्मचारी 10 से 15 दिनों की हज छुट्टी के हकदार हैं, जिसमें 4 दिन की ईद-उल-अधा की छुट्टी शामिल है।
  2. आवृत्ति: हज छुट्टी किसी कंपनी के साथ रोजगार की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार ली जा सकती है।
  3. न्यूनतम सेवा आवश्यकता: कर्मचारी ने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम 2 साल की निरंतर सेवा पूरी की होनी चाहिए।
  4. नियोक्ता का विवेक: नियोक्ता को सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए किसी दिए गए वर्ष में हज छुट्टी देने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित करने का अधिकार है।

क्या हज छुट्टी वैतनिक है?

हां, हज छुट्टी वैतनिक है बशर्ते उपरोक्त शर्तें पूरी हों।

उमरा छुट्टी - क्या यह वैतनिक है?

हज के विपरीत, सऊदी श्रम कानून उमरा के लिए कोई विशेष छुट्टी प्रदान नहीं करता

कोई कानूनी प्रावधान नहीं:

  • श्रम कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नियोक्ता को उमरा करने के लिए विशेष छुट्टी देने के लिए बाध्य करता हो।

विकल्प क्या हैं?

  • वार्षिक छुट्टी: कर्मचारी उमरा के लिए अपनी वार्षिक छुट्टी का हिस्सा उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।
  • अवैतनिक छुट्टी: नियोक्ता की मंजूरी के अधीन अवैतनिक छुट्टी का अनुरोध कर सकते हैं।
  • कंपनी नीतियां: कुछ कंपनियां अतिरिक्त धार्मिक छुट्टी प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नियोक्ता के विवेक पर है।

त्वरित तुलना: हज बनाम उमरा छुट्टी

विशेषताहज छुट्टीउमरा छुट्टी
कानूनी रूप से अनिवार्य✅ हां (एक बार)❌ नहीं
वैतनिक✅ हां❌ केवल वार्षिक छुट्टी से
न्यूनतम सेवा✅ 2 साल❌ लागू नहीं
नियोक्ता विवेक✅ हां✅ पूर्ण विवेक
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